खाद्य कारोबारियों को लगाना होगा फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड
अब खाद्य प्रतिष्ठानों पर फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने इसे लेकर आदेश जारी कर संबंधित संस्थानों को 15 अक्टूबर तक का समय दिया है। नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि लाइसेंस तक निरस्त किया जा सकता है। डिस्प्ले बोर्ड पर प्रतिष्ठान का नाम, लाइसेंस क्रमाक, रजिस्ट्रेशन एवं स्वच्छता के संबंध में हाईजेनिक कोड प्रदर्शित करना होगा।
आम जनमानस को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य व पेय पदार्थ उपलब्ध कराने एवं खाद्य कारोबारियों की मनमानी को रोकने के उद्देश्य से प्राधिकरण ने इस तरह के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उपभोक्ता अपना फीडबैक देने के लिए प्राधिकरण का आधिकारिक एप भी डाउनलोड कर सकते है। इस एप पर संबंधित खाद्य कारोबारी व कंपनी के लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन नंबर को डालकर अपना फीडबैक ऑनलाइन भेज सकते है। इसके अलावा रेस्टोरेंट में उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए फार्म या बोर्ड पर भी अपना फीडबैक दे सकेंगे।